आज के blog में हम भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बाते करेंगे ! अनुच्छेद 370, जो न ही सिर्फ जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के साथ विशेष अधिकार देता है, अपितु यह अनुच्छेद एक विवाद का विषय बना हुआ है ! इस blog को पढ़ने के बाद आपको पता चल जायेगा कि क्यों अनुच्छेद 370 को एक विवादित अनुच्छेद कहते है ?
अनुच्छेद 370 के प्रावधान:-
1. संसद जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय पर ही कानून बना सकती है !
2. विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण संविधान की धारा 356 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और तो और राष्ट्रपति राज्य के संविधान को बर्खास्त भी नहीं कर सकता है !
3. भारत के अन्य राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमींन नहीं खरीद सकते है !
4. भारतीय संविधान की धारा 360 यानि वित्तीय आपातकाल भी जम्मू कश्मीर में नहीं लगाया जा सकता है !
5. जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान और अलग झंडा है !
6. जम्मू कश्मीर के लोगो के पास दोहरी नागरिकता है !
7. जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वोच्च न्यायलय के आदेश मान्य नहीं होते है !
8. जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओ के ऊपर शरीयत कानून लागु होता है !
9. जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल छः वर्षो का होता है !
10. जम्मू कश्मीर में पंचायतो के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है !
11. जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान के किसी भी कानून को लागू करवाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़तीं है !
12. किसी भी नए कानून को जम्मू कश्मीर में लागू करवाने के लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पहले पास करवाना पड़ता है उसके बाद ही नए कानून को जम्मू कश्मीर में लागू करवाया जा सकता है !
13. यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष के साथ शादी कर ले तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता ख़त्म हो जाती है !
लेकिन अगर कोई महिला पकिस्तानी के साथ शादी कर ले तो उसको भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी !
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